शराब के शौकीन ध्यान दें, चुनाव और काउंटिंग के दिन ड्राइडे
Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर पूरा कराया जा रहा है। इसके लिए कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं। गौतमबुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जिले की तमाम शराब की दुकान मॉडल शॉप बंद रहेगी। अगर कोई शराब की दुकान खुली हुई दिखाई देती है तो उसे पर कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए जिले में 24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक मॉडल शॉप और देसी शराब की दुकान बंद रहेंगी। पूरे जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) लोकसभा चुनाव की मतगणना फेस टू नोएडा मंडी में 4 जून को होगी। उस दौरान भी पूरे दिन शराब की दुकान बंद रहेगी। चुनाव हार जीत के बाद अक्सर देखा जाता है कि समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह का माहौल खराब न हो इसके लिए शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। शांतिपूर्ण चुनाव और मतगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया गया है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग बूथ समेत अन्य तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक शराब की बिक्री पर भी 48 घंटे पहले से रोक लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक समस्त मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस संबंध में नोएडा डीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि वोटिंग के अलावा 4 जून को काउंटिंग के दिन भी शराब बिक्री पर रोक रहेगी। दरअसल, नोएडा फूल मंडी फेज-2 मतगणना केंद्र का निर्माण किया गया है। गौतमबुद्ध नगर जिले में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन बंद रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि द्वितीय चरण के लोकसभा चुनाव में जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। उन्होंने जिले में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा मदिरा के थोक अनुज्ञापनों, सैन्य कैंटीन, होटल, बार, रेस्टोरेंट्स, क्लब और अन्य संस्थानों के आबकारी अनुज्ञापनों से कहा है कि मतदान के दिन 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बिक्री पर रोक रहेगी।