शादी में नहीं पहन पाई ब्लाउज और सूट, बुटीक पर महिला ने कर दिया केस

शादी में नहीं पहन पाई ब्लाउज और सूट, बुटीक पर महिला ने कर दिया केस

Noida: भतीजे की शादी के लिए एक महिला काफी पहले से तैयारी कर रही थीं। उन्होंने शादी में पहनने के लिए सूट और ब्लाउज सिलने के लिए एक बुटीक को दिया। बुटीक संचालक ने दस दिन में कपड़े सिलकर देने का वादा किया। संचालक ने कपड़े सिलने के बाद ऑनलाइन घर भेज दिए। महिला ने जब कपड़ों को पहनकर देखा तो उन्हें झटका लगा। तीन ब्लाउज और एक सूट की फिटिंग ठीक नहीं हुई थी। साथ ही, गले का डिजाइन भी गलत था। जब बुटीक संचालक ने उनकी एक न सुनी तो उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्याय के लिए वाद दायर किया। इसके बाद आयोग ने बुटीक पर दस हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। इस कारण शादी समारोह के दौरान उन्हें दूसरे कपड़े पहनने पड़े।

नोएडा की रहने वाली दीपिका दुबे पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। उन्होंने सेक्टर-121 स्थित एक नामी बुटीक सेंटर पर अगस्त 2023 में अपने भतीजे की शादी में पहनने के लिए तीन ब्लाउज और एक सूट सिलाई के लिए दिया था। सिलाई के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान किया था। आरोप है कि उन्हें जो कपड़े मिले वे ठीक फिटिंग के नहीं थे। महिला के मुताबिक, ब्लाउज की फिटिंग और गला बेहद गलत बनाया था। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार बुटीक संचालक के पास गईं और सारी चीजों को बताया। इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से नवंबर में महिला अपने भतीजे की शादी में अपनी पसंदीदा ड्रेस नहीं पहन पाईं।

महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। इस मामले पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने बुटीक संचालक को नोटिस जारी किया। बुटीक संचालक न तो सुनवाई के दौरान हाजिर हुआ और न ही शपथ पत्र दायर कर शिकायतकर्ता के दावों को चुनौती दी। फोरम ने आदेश में कहा कि महिला के तीन ब्लाउज और एक सूट ठीक से सिले नहीं गए थे। महिला के सूट की कीमत पांच हजार और ब्लाउज की कीमत साढ़े तीन हजार रुपये है। आयोग ने कहा कि यह बुटीक संचालक की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बुटीक संचालक को दस हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। बुटीक ने एक महिला के कपड़ों को गलत तरीके से सिलकर उसे 'मानसिक आघात' पहुंचाया है। इस वजह से तीन हजार रुपये मानसिक पीड़ा होने के देने होंगे।