एक किलोमीटर का हवाला देकर दाखिला लेने से इनकार कर रहे निजी स्कूल

एक किलोमीटर का हवाला देकर दाखिला लेने से इनकार कर रहे निजी स्कूल

ग्रेटर नोएडा: निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूल छात्रों के दाखिला लेने में आनाकानी कर रहे हैं। जिसके कारण अभिभावक परेशान हो कर बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आरोप है कि निजी स्कूल एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने का हवाला देकर छात्रों का दाखिला लेने से इनकार कर रहे हैं।

निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम आरती के तहत निजी स्कूलों के 25 प्रतिशत सीटों पर जरूरतमंद बच्चों के लिए सीट आवंटित की जाती है। आरटीई की दो लॉटरी के तहत बच्चों को निजी स्कूलों सीट आवंटित हो चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा पहले लॉटरी में आवंटित सीटों पर छात्रों के दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। बुधवार को भी कई अभिभावक पहले लॉटरी में नंबर आने के बाद बीएसए कार्यालय अपने बच्चों का दाखिला करने के लिए मदद की गुहार लगाने आए। अभिभावक आरती व दीपंकर दोनों के बच्चों को पहले लॉटरी के तहत निजी स्कूलों में सीट आवंटित हुई, लेकिन घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक दूरी होने के कारण स्कूल प्रबंधन ने दाखिला लेने से मना कर दिया है। जिसके चक्कर में अभिभावकों को परेशानी हो रही है। जो कि विभाग के फार्मो के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों को भरने वाले आवेदनों को विभाग द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। जिसके कारण परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए स्कूल और विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

-- स्कूल प्रबंधन से बात हो चुकी है। अभिभावक को पत्र लिख कर दिया गया है। एक-दो दिन में छात्रों का दाखिला हो जाएगा, नहीं तो स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

राहुल पंवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर