ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों के हक में बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब 10% भुगतान पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा।
इस फैसले से फ्लैट खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और उन्हें अपने फ्लैट की रजिस्ट्री में मदद मिलेगी। इसके अलावा, लिगेसी प्रोजेक्ट की पॉलिसी के तहत 73 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है, जिससे 30477 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिला है।
बोर्ड ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी में अटॉर्नी पर घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। मूल आवंटी के अलावा सबसीक्वेंट मेंबर्स को भी फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति दी गई है, जिससे 845 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा।
इसके अलावा, जल विभाग ने 50 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी है और दिसंबर तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति होगी। तीनों प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी एक समान होगी, जिससे निवेशकों को आसानी होगी।
बोर्ड बैठक की अध्यक्षता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ एम. लोकेष, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।