हवन सामग्री खराब निकलने पर जिला उपभोक्ता फोरम में न्याय मांगने पहुंच गया शख्स
Greater Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा में खराब हवन सामग्री बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला आया है। जेवर निवासी एक व्यक्ति ने दुकान से 50 किलो हवन सामग्री खरीदी थी। घर में पूजन- हवन के दौरान सामग्री खोलने पर दुर्गंध आने लगी। इस पर व्यक्ति ने दुकानदार को सूचना दी, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में पीड़ित ने उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने एजेंसी को हवन सामग्री का मूल्य 3360 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। फोरम ने पीड़ित को मानसिक संताप के दो हजार रुपये और वाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
जेवर में काजीवाडा निवासी अंकुर ने घनश्याम जिंदल की दुकान से 22 मई 2019 को 50 किलो हवन सामग्री 3360 रुपये में खरीदी थी। हवन सामग्री पर नामी कंपनी का फोटो लगा हुआ था। गाजियाबाद की एजेंसी ने इसे लाया गया था। वह बताते हैं कि हवन करने के दौरान सामग्री खोलने पर उसके अंदर से अजीब से बदबू आ रही थी। दूसरी हवन सामग्री मंगवाकर पूजा की गई। इस मामले की शिकायत दुकानदार और एजेंसी से की गई। शिकायत का कंपनी से निस्तारण करने की बात बोली, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
समस्या का हल न होने पर अंकुर ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। कोर्ट ने दुकानदार को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया, जिस पर उसने कहा कि सामग्री का पैकेट में बंद है। उसके लिए संबंधी कंपनी जिम्मेदार है। आयोग ने एजेंसी को जिम्मेदार बताया। साथ ही 3360 रुपये छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए।