सोशल मीडिया पर बिना अनुमति विज्ञापन चलाने पर सपा प्रत्याशी को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस

सोशल मीडिया पर बिना अनुमति विज्ञापन चलाने पर सपा प्रत्याशी को जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस

Noida: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को लेकर लगातार पुख्ता किया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय तमाम प्रत्याशियों की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन के किसी भी मामले में उम्मीदवारों को रियायत नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी है। लेकिन, गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के सोशल मीडिया एकाउंट पर प्रचार अभियान चलाने का मामला सामने आया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना अनुमति के प्रचार करने और पेड कंटेंट प्रमोट करने के मामले में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने बैठक का सपा के उम्मीदवार डॉ. महेंद्र नागर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिला प्रशासन ने इसके साथ ही बिना समिति की अनुमति के सोशल मीडिया पर प्रचार करने पर रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमिटी से पूर्व अनुमति लिए बिना न चलाये। यदि किसी भी प्रत्याशी का इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित होता पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डीएम ने इसके साथ ही कहा कि प्रिंट मीडिया में भी मतदान दिवस एवं मतदान से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी कमिटी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बैठक में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर की ओर से फेसबुक पेज पर कमिटी की पूर्व अनुमति लिए बगैर प्रसारित किया जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों के संबंध में चर्चा की गई। कमिटी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।