जहरीला दूध पिलाकर महिला और 2 बच्चों की हत्या
Ghaziabad: संपत्ति विवाद के चलते महिला और उसके दो बच्चे को जहरीला दूध पिलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सजा दी है। कोर्ट ने तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त में मां, बेटी और एक बेटा भी शामिल है।
इस मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सिंह नागर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना मुरादनगर क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में रहने वाली करीब आशा (32), बेटी अंजिल (7) और बेटे अनन्य (5) को 5 मई 2020 को जहरीला दूध पिलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले की रिपोर्ट आशा के पति ने दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने विक्रांत त्यागी, उसकी मां गीता और बहन प्रियंका को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तभी से इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद की अदालत में चल रही थी।
इस मामले की तमाम गवाह और सबूत के आधार पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अंतिम सुनवाई एडीजे 15 कोर्ट के न्यायाधीश गौरव शर्मा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर विक्रांत त्यागी, उसकी मां गीता और बहन प्रियंका को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।