कलयुगी पति को मिली घटिया करतूत की सजा
Noida: नोएडा के एक कलयुगी पति तथा कू्रर पिता को उसकी बेहद घटिया करतूत की सजा मिल गई है। घटियापन की सारी हदें पार करने वाला यह कलयुगी पिता तथा पति वर्ष-2014 से पूरे नोएडा क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा है। इस कलयुगी को अब जेल में रहते-रहते ही करना पड़ेगा। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के नागरिक इस मामले में आए फैसले की खूब तारीफ कर रहे हैं।
कलयुगी पति तथा कू्रर पिता नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। इस दरिंदे का नाम अमित है। उसके पिता का नाम राधेश्याम है। इस कलयुगी पति अमित ने अपने पिता राधेश्याम के पवित्र नाम को भी कलंकित कर दिया है। इस कलयुगी पति तथा पिता ने वर्ष-2014 में अपनी पत्नी तथा दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या का शिकार हुई पत्नी का बस इतना सा दोष था कि उसकी कोख से बेटे ने नहीं बल्कि दो बेटियों ने जन्म लिया था। दोनों मासूम बेटियों की बचपन में ही बिना किसी कारण के उनके खुद के पिता ने ही हत्या कर दी थी।
ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतमबुद्धनगर की कचहरी में कलयुगी पति तथा पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मृतका पत्नी के परिजनों ने कलयुगी पति अमित को फांसी की सजा की मांग की थी। अदालत ने फांसी की सजा की मांग को स्वीकार ना करते हुए अदालत ने कलयुगी पति अमित को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई
गौतमबुद्धनगर की जिला कचहरी (कोर्ट) में तैनात अपर जिला जज (ADJ) विजय कुमार हिमांशु ने कलयुगी पति अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने से पहले जिला शासकीय अधिवक्ता ने जिरह करते हुए साबित किया कि दोषी ने बेटे की चाहत और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की। वहीं, साक्ष्य के अभाव में दोषी के माता-पिता और भाई को निजी मुचलके पर बरी कर दिया है। अधिवक्ता ललित सुरजीत नागर ने जिरह बताया कि नोएडा के भंगेल निवासी बेटे जगवीर ने आठ फरवरी, 2011 को बेटी नहीं सरला उर्फ शालू की शादी भंगेल निवासी भाव निवासी अमित से की थी। सरला की निजी एक बेटी दो साल और दूसरी आठ माहकी थी। महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज ने में कार और दो लाख रुपये मांगने की सी जानकारी परिजनों को दी थी, साथ ही दो टी बेटी होने पर ताने देने का आरोप लगाते सी हुए मायके वालों की आए दिन प्रताडऩा की की बात भी बताई थी। इसके अलावा ससुराल वाले बेटा चाहते थे।
आपको यह भी बता देते हैं कि 26 मई, 2014 को सरला और उसकी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। सरला के पिता ने पति अमित के साथ सास सुखवीरी, ससुर राधेश्याम, जेठ देवेंद्र व ललित के खिलाफ फेज-दो कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान 27 गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पति अमित को सरला और दोनों बेटियों की हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।