नोएडा में आज से तीन दिनों तक धारा 163 लागू

Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में पर्व के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से पर्व के मौके पर हुड़दंग की आशंकाओं को देखते हुए कड़ा फैसला लिया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस की गई है। इस क्रम में नोएडा प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है।
होली का पर्व और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा-163 (पूर्व में धारा-144) बीएनएसएस लागू कर दी गई है। इसका प्रभाव अगले तीन दिनों तक रहेगा। 13 मार्च से 15 मार्च 2025 तक गौतमबुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी। जिले में इस अवधि के दौरान बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा। इसी के साथ जिले में इस अवधि में धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
धारा-163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति पांच या इससे अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर जुटान नहीं हो सकेगा। प्रशासन के अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन हो सकेगा। 13 से 15 मार्च के बीच जिले में ड्रोन को उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सरकारी कार्यालयों के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के इलाके में ड्रोन से शूटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अगर किसी अन्य स्थान पर ड्रोन शूटिंग कराना होगा तो इसके लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर बैन लगा रहेगा।