नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16 से 19 जून तक धारा 144 लागू, जानिए क्यों

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16 से 19 जून तक धारा 144 लागू, जानिए क्यों

Greater Noida: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर पुलिस ने बकरीद और गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से 16 से 19 जून तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। गंगा दशहरा रविवार को मनाया जा रहा है जबकि बकरीद सोमवार को है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, 'असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।' इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी।

  

धारा 144 के तहत कई चीजों पर रोक रहती है। जैसे गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों के पास अनधिकृत ड्रोन का उपयोग, समय से इतर लाउडस्पीकरों का उपयोग आदि शामिल है। विवादित स्थलों पर परम्परागत रूप से न की जाने वाली गतिविधियां और खुले क्षेत्रों या छतों पर कुछ सामग्रियों का संग्रह भी प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। यह आदेश 16 से 19 जून तक पूरे गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में लागू रहेगा।