बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये लागू की एकमुश्त समाधान योजना (OTS)

एकमुश्त समाधान योजना (OTS)
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये लागू की एकमुश्त समाधान योजना (OTS)
- योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
- छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा
- 30 नवम्बर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगा सर्वाधिक लाभ
- विगत में जारी आर.सी. वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा छूट का लाभ
Greater Noida l उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बिजली उपभोक्तयों के लिए एकमुश्त बिजली बिल जमा योजना का आगाज किया गया है ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा के निर्देशन में प्रदेश के उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की जा रही। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसम्बर तक चलेगी।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू), एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजना के अन्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किस्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफॉल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 06 किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफॉल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी।ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैस काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता बिजली विभाग की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं0 फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि सभी विकल्प आ जाएंगे ।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संषोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी uppcl.org की वेबसाइट से बिल सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संषोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
ए0के0 शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके उपरांत शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किस्तों में जमा करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित बिजली संयोजन वाले उपभोक्ता भी होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्मित किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवाद एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी समाधान हेतु होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन किया जाये।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह योजना एक बार फिर से लाई गई है सभी उपभोक्ता इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।