17 माह में खराब हुई स्कूटी की बैटरी, कंपनी को देना होगा 30 हजार रुपये जुर्माना

17 माह में खराब हुई स्कूटी की बैटरी, कंपनी को देना होगा 30 हजार रुपये जुर्माना

Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा में उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला सामने आया है। वॉरंटी अवधि के दौरान खराब बैटरी को बदलने में आनाकानी करना एक ऑटो कंपनी को महंगा पड़ा। इस मामले में उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता वाद प्रतितोष आयोग ने इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने उपभोक्ता को नई बैटरी भी देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता के स्कूटी की बैटरी 17 महीने में ही खराब हो गई थी।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित ओम प्रकाश यादव गाज़ियाबाद में रहते हैं। उन्होंने 29 अप्रैल 2023 को एक शोरूम से हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी। इसकी कीमत 1 लाख 1229 रुपये थी। ओम प्रकाश ने बताया कि इसकी बैटरी 17 महीने के अंदर ही खराब हो गई, जब वह शोरूम पर लौटाने गए तो वॉरंटी पीरियड के बावजूद शोरूम संचालक ने नई बैटरी नहीं दी। वह कई बार गए, लेकिन हर बार शोरूम ने इनकार कर दिया।

  

उपभोक्ता ने इसके बाद कंपनी को भी मेल के माध्यम से बैटरी वापस करने की अपील की, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उन्होंने कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। आयोग ने सुनवाई के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया था, लेकिन कंपनी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया।

अगली सुनवाई में अब आयोग ने ऑटो कंपनी पर सेवा में कमी के लिए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी से लिथियम आयन बैटरी को बदलकर नई बैटरी देने के आदेश भी दिए हैं।