वोट डालने जा रहे हैं तो मोबाइल, पानी की बोतल, छाता ले जा सकते हैं?
Noida: उत्तर प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर लोकसभा सीटों पर मतदान की तैयारियां लगभग पूरी कराई जा चुकी हैं। यूपी की इन आठों लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से चुनाव की वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही वोटरों के सामने इस बार नई सरकार और नए जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से विशेष निर्देश जारी किया गया है। इन बार अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सपा-कांग्रेस गठबंधन आमने-सामने है। वहीं, बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मी के कारण घटते मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वोटिंग के दौरान आपके मन में उठने वाले सवालों का जवाब यहां जानिए...
मोबाइल लेकर मतदान केंद्र पर जाने पर रोक है। पोलिंग बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी दूसरा गैजेट लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए, इसे घर पर रखकर आएं या किसी और के पास सुरक्षित रखकर अंदर रख दें। अगर गैजेट्स के साथ पकड़े गए तो फिर आप पर केस भी दर्ज हो सकता है।
छाता और पानी की बोतल लेकर मतदान केंद्र पर जाने से रोक नहीं है। हालांकि, किसी प्रकार का हथियार लेकर बूथ पर जाने की मनाही है।
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना ही जरूरी है। अगर आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो कोई भी दूसरा मान्य पहचान पत्र दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं।
आप वोट डालने के लिए वैकल्पिक पहचान पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, फोटो लगी हुई बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, एमपी, एमएलए या एमएलसी को जारी किया गया उनका आधिकारिक कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड आदि शामिल हैं।
अगर आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका वोट तो पहले ही डाला जा चुका है। आप इसे चुनौती दे सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप मतदान करने बूथ पर पहुंचते हैं और वहां आपको पता चलता है कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है। आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी आपको दो रुपये शुल्क लेकर एक फॉर्म भरवाएंगे। इसके आधार पर आपका चैलेंज वोट डाल सकेंगे।
अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप वोट देने के हकदार हैं। आपका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जुड़ा है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। किसी भी वजह से वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भी आप वोटिंग से वंचित हो जाएंगे।