कुत्ते के कटने पर अथॉरिटी वसूलेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

कुत्ते के कटने पर अथॉरिटी वसूलेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 120 में 15 दिसंबर को डॉग बाइट की घटना को लेकर कुत्ते के मालिक से अथॉरिटी जुर्माना वसूलेगी। सेक्टर- 120 की आम्रपाली जोडिएक सोसायटी में पालतू कुत्ते के काटने के मामले में अथॉरिटी ने उसके मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मालिक को यह जुर्माना 18 जनवरी तक जमा करना है। घटना 15 दिसंबर की है। उस समय अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (एओए) ने पालतू कुत्ते के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया था। इसके बाद अथॉरिटी ने हस्तक्षेप किया और नियमों के मुताबिक एओए को जुर्माना नहीं लगाने के अधिकार बताए।

अथॉरिटी के मुताबिक, डॉग बाइट के मामले में जुर्माने की रकम अथॉरिटी के खाते में जमा हो सकती है एओए के खाते में नहीं। इसके बाद एओए ने पेट्स मालिक पर लगाया जुर्माना वापस ले लिया। पालतू कुत्ते के मालिक को यह जुर्माना 18 जनवरी तक जमा करना है। आम्रपाली जोडिएक के एओए अध्यक्ष गौरव असाती ने बताया कि 15 दिसंबर को सी टावर में सातवें फ्लोर पर रहने वाले शख्स का डॉगी दरवाजा खुला होने पर बाहर निकल गया। इसके बाद वह नौवें व दसवें फ्लोर पर इधर-उधर भागने लगा।

इसी दौरान 10वें फ्लोर पर रहने वाले एक दंपती अपने घर से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे तभी डॉग ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इससे उनके हाथ में गंभीर निशान आ गए थे। एओए अध्यक्ष ने बताया सोसायटी में करीब 22 पेट्स बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। इसकी सूची अथॉरिटी को दी गई। मंगलवार को अथॉरिटी की टीम आई। 17 पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर उनके मालिकों के चालान काटे। मौके पर सभी पेट्स का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है।