‘चार्जशीट में यौन शोषण का कोई उल्लेख नहीं है’, दिल्ली पुलिस द्वारा गैंगरेप-हत्या मामले की विचित्र जांच
दिल्ली की एक न्यायालय ने बताया कि यदि गैंग रेप और हत्या जैसे घोर अपराधों की जांच की यह स्थिति है, तो छोटे अपराधों के बारे में क्या कहना हो सकता है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच को घटिया माना है. इस मामले में एसीपी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है.
दिल्ली पुलिस ने 55 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले में एक विचित्र जांच शुरू की है। Delhi Police की चार्जशीट में कहीं भी "यौन शोषण" शब्द नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने जांच पर असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को कमजोर ठहराया है।
कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जो एसीपी रैंक के एक अधिकारी और उसके सबऑर्डिनेट को भेजा गया है। रोहिणी कोर्ट के स्पेशल जज धीरेंद्र राणा को अपराध की सूचना पहले ही दिन मिली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया, वह बहुत हैरान करने वाला है। जस्टिस राणा ने कहा कि अन्य छोटे अपराधों के बारे में क्या कहा जा सकता है अगर गैंग रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जांच का यह स्तर है।
ACP को कोर्ट से कारण बताओ नोटिस
जस्टिस राणा ने IO और ACP को कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया और कहा कि इस मामले में, क्योंकि जांच घटिया है और लापरवाही स्पष्ट है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश नहीं की जाएगी। जस्टिस राणा ने कहा कि चार्जशीट में कहा गया है कि क्राइम टीम ने घटनास्थल से कंडोम बरामद किया था।
शव को अर्धनग्न भी पाया गया था। ये दो तथ्य बताते हैं कि मृतक को यौन उत्पीड़न किया गया था, इसलिए जांच अधिकारी को उसी दिन आईपीसी की धारा 376 लागू करनी चाहिए।
क्या पूरा मुद्दा है?
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, 14 मार्च को जिस महिला से गैंग रेप और फिर हत्या की गई, वह अचानक गायब हो गई। उसकी लाश अगले दिन बस में मिली। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उसने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने पीड़ित महिला के बेटे से पूछताछ की, जिसने कहा कि उसने अपनी मां को यौन शोषण का शिकार होते देखा था। उन्होंने चार लड़कों का उल्लेख किया। सभी की उम्र 16 से 17 वर्ष थी।
4 युवा गिरफ्तार
पीड़ित का बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। घटना के दिन पेट्रोल ड्यूटी पर था, हेड कॉन्सटेबल एसची चेतन का बयान भी अधिकारी ने दर्ज किया। अदालत को पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम 16 मार्च को हुआ था। 15 अप्रैल को चार बालिकाओं को पकड़ लिया गया। पीड़ित के बेटे एचसी चेतन की भी पहचान की गई। अदालत ने चारों आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने का आदेश दिया। उसके खिलाफ कई धाराएं लगाई गईं। फिर भी, मामला कोर्ट में है।