राव घाट परियोजना के दोषियों को बड़ा झटका,15 दिनों में लौटाने होंगे मुआवजे की राशि
21 जुलाई 2022 जगदलपुर :- बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक रावघाट रेल परियोजना में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट से आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है,
रेल मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में शहर के दो नामचीन लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर गलत तरीके से रावघाट रेल परियोजना में मिली मुआवजा राशि को वापस करने का आदेश जारी किया है ,
साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों की निजी अर्जित जमीन व संपत्ति को न्यायालय के आदेश अनुसार आगामी आदेश तक विक्रय पर बस्तर कलेक्टर चन्दन कुमार ने रोक लगा दी है,
इन दो नामचीन लोगों में पहला नाम नीलिमा रवि पति टी.व्ही रवि का है ,वहीं दूसरा नाम शहर के सनसिटी कॉलोनी निवासी बलि नागवंशी पिता बुटेर नागवंशी है, दोनों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था और आखिरकार इस मामले में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर कलेक्टर को दोनो ही लोगो से अधिग्रहण जमीन के दौरान शासन से ली गयी मुआवजा राशि वापस करने के आदेश दिए है,
वही बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने आदेश जारी कर करोड़ों रुपए लिए गए मुआवजा राशि को कलेक्टर बस्तर के पी.डी खाता में चेक के माध्यम से 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करने के आदेश दिए है..साथ ही बस्तर की अर्जित सम्पतियों को कोर्ट से मिले आदेश के अनुसार अगले आदेश तक जमीन खरीद फ़रोख़्त में प्रतिबंध लगाया गया है...