नोएडा-गाजियाबाद में 23 नस्ल के कुत्ते प्रतिबंधित, पालने, प्रजनन और बिक्री पर लगी रोक

नोएडा-गाजियाबाद में 23 नस्ल के कुत्ते प्रतिबंधित, पालने, प्रजनन और बिक्री पर लगी रोक

Delhi NCR: खूंखार कुत्तों के हमले को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से 23 कुत्तों के पालने, प्रजनन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिले में भी इस संबंध में पशु चिकित्साधिकारी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे डीएम के पास भेजा जाएगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक माने जा रहे कुत्तों में रॉटविलर, पिटबुल, वुल्फ, रूसी शेफर्ड, अकिता, मस्टिफ समेत अन्य खूंखार नस्लों के कुत्तों के प्रजनन, पालन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए शासन की ओर से डॉ. राजेंद्र सिंह निदेशक प्रशासन एवं पशुपालन विभाग ने 19 मार्च को आदेश करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी निर्देश दिया है। नगर निगम पहले ही तीन तरह के खूंखार कुत्तों के पालन, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगा चुका है। इसमें पिटबुल, रोटविलर और अर्जेंटिनो शामिल हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शासन की तरफ से जो आदेश किया गया। उन सभी ब्रीड के कुत्तों के पालन, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि शासन की ओर से खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालने, खरीद-बिक्री के साथ ही उनके प्रजनन पर भी रोक लगाई गई है। यानी अगर किसी ने इन्हें पहले से पाल रखा है तो अब उन्हें इनका स्ट्रलाइजेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। यही नहीं उस कुत्ते को बेचने वालों का लाइसेंस भी निरस्त होगा और भविष्य में उन्हें खरीद-बिक्री और ब्रीडिंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा।

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एस पी पांडेय ने कहा कि खूंखार कुत्तों पर रोक लगाने का आदेश शासन से जारी किया गया है। इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग की ओर से डीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उनके आदेश के बाद इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद गौतमबुद्ध नगर जिले में भी 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई गई है और जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।

पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुत्तों की जिन नस्ल पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, ओवचाकी की दो नस्ल, कोकेशियन शेफर्ड डॉग, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरिया, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड, केन कोरो और टॉर्नजैक आदि शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने सभी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि नोएडा समेत प्रदेश के अनेक शहरों से कुत्तों के हमले और लोगों को बुरी तरह काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बाबत पूछने पर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया कि शासन से जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।