क्या ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड का हो सकेगा ट्रांसफर?
Noida: ट्रांसपोर्टनगर में आबंटी किस दर पर तथा किन शर्तों व शुल्क के साथ भूखंड ट्रांसफर कर सकेगा या किराये पर देगा। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए 12 जुलाई को प्रस्तावित नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण में भूखंड और फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए प्राधिकरण को शुल्क देना होता है।
ये दर सभी श्रेणियों में तय है। प्राधिकरण ने माना कि ट्रांसपोर्ट नगर औद्योगिक श्रेणी से जुड़ा एक अंग है। इसलिए यहां भूखंडों के ट्रांसफर शुल्क औद्योगिक शुल्क के बराबर होना चाहिए। हालांकि बोर्ड तय करेगा कि किस श्रेणी की दर को इसमें शामिल किया जाए। बहरहाल जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके तहत आवेदन पत्र के साथ, प्रक्रिया शुल्क 5000 रुपए तथा 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ देना होगा। ट्रांसफर शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों प्रचलित आवंटन दर, स्थानिक लाभ शुल्क का 4 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर और 18 प्रतिशत जीएसटी, लेखा जल विभाग का चालान प्रति, बैंक एनओसी, बिजली बिल की अंतिम कापी और जीएसटी प्रमाण पत्र देना होगा। ट्रांसफर के अलावा यदि कोई आवंटी कार्यशील भूखंड को 10 साल के लिए किराए पर दे सकता है। इसके लिए प्राधिकरण औद्योगिक और संस्थागत दोनों किराया संबंधित दरों को बोर्ड में रखेगा। इसमें किसी एक पर ही मुहर लगेगी।
शर्त ये भी होगी एक भूखंड पर सिर्फ एक किराएदार ही रह सकता है। मालूम हो कि नोएडा में ट्रांसपोर्ट की सहूलियत के लिए 2018-19 में कुल 501 भूखंड आवंटित किए गए। ये भूखंड 120 से 150 वर्ग मीटर के है। जिनको 24 हजार प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किया गया। इसी तरह 2020-2021 में कुल 84 भूखंड 25800 प्रति वर्गमीटर से आवंटित किए गए। ब्रोशर की नियम व शर्तों के अनुसार आवंटन के 5 साल तक भूखंड के ट्रांसफर पर रोक थी। भूखंडों का आवंटन 2018 में किया गया। ऐसे में अब नई नीति बनाकर कार्यशील भूखंड को ट्रांसफर किया जा सके इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।